सोने की शुद्धता के लिए हॉलमार्किंग का नियम 1 अप्रैल, 2023 से अनिवार्य
भारत में अधिकांश परिवारों के पास सोने के गहने हैं। सोना को लोग संकट का साथी मानते हैं। इस बीच यह खबर उनको परेशान कर सकती है कि घर में पड़े बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहने को अब वो न बेच पाएंगे न ही न्यू ज्वैलरी से एक्सचेंज कर पाएंगे। दरअसल, यह संकट सरकार के हॉलमार्किंग नियम को लागू करने से हुआ है। सरकार ने सोने की शुद्धता के लिए हॉलमार्किंग का नियम 1 अप्रैल, 2023 से अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही सोने की ज्वैलरी पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का लोगो और शुद्धता का निशान (जैसे कि 22K या 18K जैसा लागू हो) भी होना अनिवार्य कर दिया है। इससे आम लोगों को ठगी से राहत मिलेगी और खरीदने पर शुद्ध सोना मिलेगा। हालांकि, इसके साथ ही एक संकट भी पैदा हो गया है। दरअसल अब वो अपने घर में पड़े बिना हॉलमार्क वाले गहने को न तो बेच पाएंगे न ही न्यू ज्वैलरी खरीदते वक्त एक्सचेंज कर पाएंगे।